आरोपी गिरफ्तार, आबकारी एक्ट के तहत भेजी गई जेल
सीपत | 04 फरवरी 2026
पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनीश सिंह के निर्देशन में चेतना विरुद्ध नशा अभियान के तहत सीपत पुलिस द्वारा ग्राम खांडा में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई।
थाना सीपत पुलिस को दिनांक 03 जनवरी 2026 को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम खांडा में भारी मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब बनाई एवं बिक्री की जा रही है। सूचना पर तत्काल टीम गठित कर दबिश दी गई, जहां अंजनी सिदार पति राजेश सिदार उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम खांडा, थाना सीपत, जिला बिलासपुर (छ.ग.) को मौके पर अवैध कच्ची महुआ शराब बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया।
पुलिस ने आरोपिया के कब्जे से 110 लीटर कच्ची महुआ शराब, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 22 हजार रुपये, तथा शराब बनाने के उपकरण—दो नग डेचकी (छोटी-बड़ी), एलुमिनियम का कोपरा एवं पाइप—जब्त किए।
आरोपिया के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34(1)(क)(च), 34(2) के तहत कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
सीपत पुलिस द्वारा अवैध नशे के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई जारी है।














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