बदहाल सड़कों पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार, NHAI और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में बदहाल सड़कों और निर्माण कार्यों में हो रही देरी को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक बार फिर नाराजगी जताई है। मुख्य न्यायाधीश कृष्णाराम महापात्र और न्यायमूर्ति संतोष शर्मा की डिवीजन बेंच ने जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और बिलासपुर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सड़कों का निर्माण और उनका रखरखाव संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है, न्यायालय की नहीं।
पांच साल से लंबित हैं जनहित याचिकाएं
प्रदेश की बदहाल सड़कों को लेकर वर्ष 2021 से हाईकोर्ट में जनहित याचिकाएं लंबित हैं। 7 अक्टूबर 2026 को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इतने वर्षों बाद भी प्रदेश की सड़कों की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र की सड़कों की हालत को लेकर भी विशेष चिंता जताई गई। इस मामले के साथ दो अन्य जनहित याचिकाओं पर भी सुनवाई की जा रही है।
बिलासपुर-रायपुर सड़क परियोजना की प्रगति पर सवाल
पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र की सड़कों की स्थिति, संकरी-नोपखा बायपास को NHAI को सौंपने में हो रही देरी और बिलासपुर-रायपुर सड़क परियोजना की प्रगति पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने संबंधित विभागों से कार्यों की स्थिति स्पष्ट करने की अपेक्षा की है।
रायपुर की विधानसभा रोड की बदहाली पर भी कार्रवाई
रायपुर जाते समय मुख्य न्यायाधीश ने एयरपोर्ट जाने वाले मार्ग पर धनेली से विधानसभा रोड की बदहाल स्थिति पर भी संज्ञान लिया। डिवीजन बेंच ने मुख्य सचिव से 8 अप्रैल 2025 के न्यायालयीन आदेश के पालन की जानकारी प्रस्तुत करने को कहा है। कोर्ट ने निर्देशों पर हुई कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट करने पर जोर दिया है।
आदेश का इंतजार करने के बजाय विभाग करें कार्रवाई
हाईकोर्ट ने कहा कि सड़कों का निर्माण और रखरखाव संबंधित विभागों का दायित्व है। विभागों को अपने स्तर पर कार्रवाई करनी चाहिए, न कि हर मामले में न्यायालय के आदेश का इंतजार करना चाहिए। कोर्ट ने इस कार्यप्रणाली को उचित नहीं माना।
मामले की अगली सुनवाई नवंबर में दिवाली के बाद प्रस्तावित है। अब देखना होगा कि संबंधित विभाग सड़क सुधार और निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाते हैं।
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